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एसआईटी ने दर्ज किये रेखा आर्य के बयान, ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्राप्त

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एसआईटी ने दर्ज किये रेखा आर्य के बयान, ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्राप्त

shikhrokiawaaz.com

10/20/2026


देहरादून-: उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य द्वारा अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ दर्ज करवाये मुकदमे में पुलिस द्वारा मारपीट, गाली-गलौज, धोखाधड़ी, धमकी देने, आपराधिक षड्यंत्र, अपमान करने सहित गिरधारी लाल के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली कैन्ट में दर्ज पंजीकृत कराये गये मुकदमे में पुलिस ने धारा 323/504/506/495/ 498 (ए)/420/467/468/ 471/120(बी) भादवि व  3(1)(आर) /3 (1)(एस)/3(2) एससी/ एसटी एक्ट दर्ज कर एसआईटी द्वारा मामले की जांच कर रही है।


वहीं गुरुवार को प्रकरण के खुलासे व मुकदमे दर्ज होने के बाद देर शाम को अस्पताल में भर्ती होने के बाद रविवार को अस्पताल से छुट्टी होने के बाद कल सोमवार को एसआईटी द्वारा कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के बयान दर्ज कर मामले से सम्बंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग को उनसे ले लिया है। एसआईटी द्वारा ऑडियो रिकॉर्डिंग का वैज्ञानिक परीक्षण व आगे की कार्यवाही हेतु फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा।

वहीं गिरधारी लाल साहू के बरेली में होने की संभावना के चलते एसआईटी की जो टीम बरेली गयी थी वहां से वह खाली हाथ लौट आयी है, क्योंकि गिरधारी लाल के वहां होने की कोई स्पष्ट जानकारी पुलिस के हाथ नही लगी है। गिरधारी लाल का फोन भी बंद आ रहा है। रेखा आर्य द्वारा गिरधारी लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद एसआईटी द्वारा गिरधारी लाल की बरेली में आपराधिक कुंडली भी खंगालनी शुरू कर दी है। 

जानकारी हो कि गिरधारी लाल के खिलाफ बरेली में कुल 39 आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिसमे हत्या, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर, गुंडा अधिनियम के मुकदमे शामिल है। वर्ष 1990 में जैन दम्पति हत्याकांड से शुरू हुआ गिरधारी लाल का आपराधिक इतिहास उसके बाद हत्या, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर और वर्ष 2008 में धोखाधड़ी के साथ गुंडा अधिनियम में भी पंजीकृत हो गया। पुलिस के अनुसार गिरधारी लाल के खिलाफ बरेली में हिस्ट्रीशीट तैयार होने के चलते वहां की स्थानीय पुलिस द्वारा उसकी नियमित निगरानी की जाती थी किन्तु उसका 2008 के बाद से कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता न होने पर स्थानीय पुलिस द्वारा वर्ष 2014 से उसकी नियमित निगरानी बंद कर दी थी, वहीं 2004 में रेखा से शादी होने के बाद से ही वह उत्तराखंड में अधिक सक्रिय हो गया था।

12 वर्ष पहले निगरानी बंद होने के चलते बरेली पुलिस द्वारा गिरधारी लाल की कोई सतत निगरानी व उसके संभावित लोकेशन्स की जानकारी नही की जा रही थी, जिसके चलते एसआईटी भी फिलहाल गिरधारी लाल के ठिकाने तक नही पहुँच सकी है। 
वहीं गिरधारी लाल की तरफ स पेश वकील द्वारा न्यायालय में उसकी तरफ से पेश की गई अग्रिम जमानत की याचिका को देहरादून एससी एसटी कोर्ट द्वारा भी खारिज किया जा चुका है।




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