देहरादून: एटीएस कॉलोनी में दबंगई दिखाना एक बिल्डर को महंगा पड़ गया ज़िलाधिकारी सवीन बंसल ने मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए सख्त एक्शन लिया व बिल्डर पर गुंडा एक्ट लागू किया।
जानकारी के अनुसार देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित एटीएस कॉलोनी से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां कॉलोनी निवासियो को परेशान करने के आरोपी एक बिल्डर के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कॉलोनी निवासियो ने बिल्डर पर कई गंभीर आरोप लगाए है जिसमे लोगो के साथ मारपीट, नशे की हालत में हंगामा, बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार, वाहन से टक्कर मारने की कोशिश और लोगों को धमकाना शामिल है।
इसके अलावा आरडब्ल्यूए सदस्यों और अन्य निवासियों को झूठे मामलों में फंसाने के आरोप भी सामने आए हैं।
एक अन्य गंभीर मामले में आरोपी पर एक विधवा महिला की जमीन को गलत तरीके से अपने नाम कराने और कब्जा करने का आरोप है।
दीपावली के दौरान नाबालिग बच्चों के सामने पिस्टल लहराने की घटना के बाद प्रशासन ने उसका शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर हथियार जब्त कर लिया था।
हाल ही में आरोपी पर कॉलोनी में रहने वाले एक वैज्ञानिक दंपती के साथ मारपीट का आरोप लगा, जिसमें पीड़ित के कान का पर्दा तक फट गया। इससे पहले कॉलोनी अध्यक्ष के साथ मारपीट और त्योहारों के दौरान बच्चों को धमकाने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।
इन सभी मामलों में अब तक आरोपी बिल्डर के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। फिलहाल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी बिल्डर को गुंडा एक्ट के तहत नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा सकती है।